Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Sep, 2021 11:52 AM
ईपीएफ होल्डर्स के लिए एक राहत की खबर हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यूएएन को आधार कार्ड से जोड़ने की की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इस बात की
बिजनेस डेस्कः ईपीएफ होल्डर्स के लिए एक राहत की खबर हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि इस साल के अंत तक बढ़ा दी है। अब नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ स्पेशल क्लास के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इस बात की जानकारी EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। ईपीएफओ ने यह फैसला कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण लिया है।
कैसे करें EPF और Aadhaar को लिंक?
हालांकि UAN को आधार नंबर के साथ लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अब इसको घर बैठे ही लिंक करने के अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप (Umang App) के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
- वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
- इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें।
- यहां नया पेज खुलेगा, Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और पैन नंबर डालें।
- यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी।
- यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी।
- इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद इस तरह आपका आधार EPF से लिंक हो जाएगा।