Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Mar, 2023 04:43 PM

सरकार ने साड़ी और लुंगी समेत कपड़ा क्षेत्र की 18 वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इनको भी निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में...
नई दिल्लीः सरकार ने साड़ी और लुंगी समेत कपड़ा क्षेत्र की 18 वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इनको भी निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क वापसी योजना- आरओडीटीईपी के अंतर्गत लाभ 23 मार्च से होने वाले निर्यात पर दिया जाएगा।
आरओडीटीईपी के अंतर्गत, उत्पादन में काम आने वाले उत्पादों समेत अन्य पर लगाए गए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न शुल्क, कर और उपकर निर्यातकों को वापस कर दिए जाएंगे। इसके अनुसार, आरओडीटीईपी के अंतर्गत 28 मार्च, 2023 से निर्यात के अंतर्गत 18 उत्पाद जोड़े जा रहे हैं।