पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन शर्तों को किया खत्म

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Oct, 2020 12:45 PM

government s big decision regarding pension these conditions are over

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पहली अक्‍टूबर, 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) के लिए न्‍यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय...

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पहली अक्‍टूबर, 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) के लिए न्‍यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी है।

बता दें कि अभी डिफेंस कर्मचारियों के परिवार को EOFP देने के लिए लगातार 7 साल की सर्विस करने का नियम था लेकिन अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है। बढ़ी हुई EOFP जहां आर्म्ड फोर्स के कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 50 फीसदी है, वहीं Ordinary Family Pension (OFP) कर्मचारियों की पिछली सैलरी की 30 फीसदी होती है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि EOFP डिफेंस कर्मचारियों का पिछले वेतन का 50 फीसदी होता है और सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने की तारीख से 10 साल के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार 7 साल की सर्विस की अनिवार्यता समाप्‍त करने की अवधि पहली अक्‍टूबर, 2019 से लागू होगी।

मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि अगर नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट डिस्चार्ज के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मचारी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए EOFP दी जाती है।

इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी कहा कि कर्मचारी की मृत्यु लगातार 7 साल की सर्विस होने से पहले 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है। उनके परिवार को अब EOFP मिलता रहेगा।

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