RBI ने दो सहकारी बैंकों पर लगाया सात लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Updated: 05 Jan, 2021 10:48 AM

rbi imposes fine of seven lakh rupees on two cooperative banks

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने दो सहकारी बैंकों पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच लाख रुपए का जुर्माना व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और अन्य नियमों के

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने दो सहकारी बैंकों पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच लाख रुपए का जुर्माना व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातुर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि रायपुर स्थित व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक परिसर में एटीएम लगाने (ऑन-साइट एटीएम) और केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। 

एक अन्य विज्ञप्त में आरबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर जुर्माना केवाईसी के बारे में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। 
 

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