Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 May, 2025 12:17 PM
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अब नए नाम से पहचाना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 21 मई 2025 को इसे ‘स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड’ के रूप में मंजूरी दे दी है। यह नाम परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किया गया है।
बिजनेस डेस्कः नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अब नए नाम से पहचाना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 21 मई 2025 को इसे ‘स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड’ के रूप में मंजूरी दे दी है। यह नाम परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किया गया है।
ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं
नाम में बदलाव के बावजूद ग्राहकों की रोज़मर्रा की बैंकिंग सुविधाओं पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक, ग्राहक पुराने पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड का उपयोग पहले की तरह करते रह सकते हैं। आईएफएससी कोड भी वैसा ही रहेगा जब तक बैंक की ओर से नई सूचना जारी नहीं होती।
बैंक की ओर से समय आने पर ग्राहकों को नए नाम वाले दस्तावेज़ जैसे चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक ग्राहक पुराने डॉक्यूमेंट से ही बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।
स्लाइस ने क्या कहा?
बैंक के प्रवक्ता ने कहा, “हम भारत का सबसे प्यारा बैंक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य ग्राहकों के समय और धन की कद्र करते हुए उन्हें बेहतरीन बैंकिंग अनुभव देना है। नया नाम स्लाइस ब्रांड को आगे ले जाएगा लेकिन हमारी पूर्वोत्तर की जड़ें हमारी पहचान बनी रहेंगी।”
क्या करना चाहिए ग्राहकों को?
जब तक बैंक की ओर से कोई औपचारिक सूचना नहीं आती:
- पुराने बैंक दस्तावेज़ का प्रयोग करें
- नए दस्तावेज़ के लिए शाखा से संपर्क में रहें
- किसी भी भ्रम की स्थिति में अपनी नजदीकी शाखा में जानकारी लें