इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

Edited By rajesh kumar,Updated: 07 Mar, 2023 08:23 PM

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को 13 मार्च से पहले निचली कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को 13 मार्च से पहले निचली कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। 

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत में पेश नहीं होने के मामले में खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज उन्हें राहत प्रदान की है। 

जानें क्या बोले इमरान खान के वकील?
वहीं, अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने से इनकार कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के वकील शेर अफजाल मारवात अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि 70 वर्षीय खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वस्थ हैं और आने में अक्षम हैं। मारवात ने अदालत से मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह कोई तारीख देने का अनुरोध किया और कहा कि खान एक दो दिन में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी' देंगे।

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के वकील ने अनुरोध किया था कि सुनवाई नौ मार्च तक स्थगित की जाए, जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता मोहसिन शाहनवाज रांझा ने समर्थन किया और कहा कि खान को उस तारीख को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होना होगा। रांझा ने दोहराया, ‘‘इमरान खान नौ मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जरूर पेश होंगे।'' तब न्यायाधीश जफर इकबाल ने टिप्पणी की कि दूसरे शब्दों में कहें तो इमरान खान नौ मार्च को भी सत्र अदालत में पेश नहीं होंगे। रांझा ने अदालत से अनुरोध किया कि खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

जानें पूरा मामला?
खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं। इस्लामाबाद सत्र अदालत के न्यायाधीश ने 28 फरवरी को खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी थी। इस्लामाबाद पुलिस का एक दल पांच मार्च को अदालत का समन लेकर लाहौर स्थित खान के आवास पहुंचा। हालांकि, पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ने अलग से एक मामले में सोमवार को, तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ अदालती आदेश को लागू करने से कानून लागू करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को रोकने के लिए खान और उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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