Edited By Parveen Kumar,Updated: 31 Oct, 2026 07:30 PM

तमिलनाडु में 1 नवंबर 2026 से शराब खरीदने वालों को हर बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), बीयर और वाइन की खुदरा बिक्री पर 10 रुपये का पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर (Environmental and Social Welfare...
नेशनल डेस्क : तमिलनाडु में 1 नवंबर 2026 से शराब खरीदने वालों को हर बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), बीयर और वाइन की खुदरा बिक्री पर 10 रुपये का पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर (Environmental and Social Welfare Levy) लगाने का फैसला किया है। हालांकि, ग्राहकों को राहत देते हुए खाली बोतल निर्धारित आउटलेट पर वापस करने पर यह अतिरिक्त राशि रिफंड करने का भी प्रावधान किया गया है।
तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) ने इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत राज्य में शराब की दुकानों और लाइसेंस प्राप्त आउटलेट्स पर बिकने वाली प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। इस शुल्क से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
खाली बोतल लौटाने पर वापस मिलेंगे 10 रुपये
नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान की गई रकम वापस पाने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें खाली शराब की बोतल निर्धारित रिटर्न आउटलेट्स पर जमा करानी होगी। बोतल वापस करने और तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राहकों को 10 रुपये का रिफंड दिया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा केवल निर्धारित दुकानों और आउटलेट्स पर ही उपलब्ध होगी। ऐसे में ग्राहकों को बोतल लौटाने से पहले संबंधित रिटर्न सेंटर और उसकी प्रक्रिया की जानकारी रखनी होगी।
QR कोड से होगी निगरानी, अलग बैंक खाते भी बनाए गए
नई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए TASMAC ने सप्लायर्स और स्थानीय शराब निर्माताओं को बोतलों पर सही QR कोड वाले प्राइस लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को निर्धारित शुल्क के अलावा अनधिकृत रूप से कोई अतिरिक्त रकम वसूलने से भी सख्त हिदायत दी गई है। शुल्क से मिलने वाली राशि के लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए TASMAC ने अपने पांच क्षेत्रीय जोन में अलग-अलग बैंक खाते भी खोले हैं।