होटल-रेस्टोरेंट्स की बढ़ेगी मुशिक्लें! LPG के रेट बढ़ने पर बिल में नहीं वसूल सकते... जारी की सख्त चेतावनी

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 07:43 PM

adding lpg or fuel charges to hotel and restaurant bills is improper

ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट्स को सख्त चेतावनी दी है। अथॉरिटी ने साफ कहा है कि बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या फ्यूल कॉस्ट रिकवरी जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ना गलत है और इसे...

नेशनल डेस्क : ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट्स को सख्त चेतावनी दी है। अथॉरिटी ने साफ कहा है कि बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या फ्यूल कॉस्ट रिकवरी जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ना गलत है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

कानून में क्या है नियम?

CCPA ने Consumer Protection Act 2019 का हवाला देते हुए बताया कि: मेन्यू में जो कीमत लिखी होती है, उसी पर ग्राहक से पैसे लिए जा सकते हैं। केवल लागू टैक्स ही अलग से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी छुपा या अतिरिक्त चार्ज लेना नियमों के खिलाफ है। अथॉरिटी के अनुसार, ऐसे चार्ज ग्राहकों को गुमराह करते हैं।

शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

CCPA के मुताबिक, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और मीडिया रिपोर्ट्स में कई शिकायतें सामने आई थीं। इनमें कहा गया था कि होटल और रेस्टोरेंट्स अपने आप (डिफॉल्ट) बिल में LPG या फ्यूल चार्ज जोड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए अथॉरिटी ने नई एडवाइजरी जारी की है।

सर्विस चार्ज से बचने के लिए नया तरीका

अथॉरिटी का कहना है कि कुछ होटल-रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज के नियमों से बचने के लिए नए नामों से पैसे वसूल रहे हैं। जैसे: LPG चार्ज, फ्यूल सरचार्ज, कॉस्ट रिकवरी फीस आदि। CCPA ने स्पष्ट किया कि किसी भी नाम से लिया गया ऐसा शुल्क अतिरिक्त फीस ही माना जाएगा और यह नियमों का उल्लंघन है।

बिजनेस खर्च अलग से नहीं वसूले जा सकते

अथॉरिटी ने कहा कि: LPG, बिजली और फ्यूल जैसे खर्च किसी भी व्यवसाय का सामान्य हिस्सा होते हैं। इन्हें मेन्यू की कीमत में शामिल किया जाना चाहिए, न कि अलग से ग्राहकों से वसूला जाए।

ग्राहकों के लिए अहम संदेश

CCPA ने साफ कर दिया है कि ग्राहक की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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