Supreme Court On Green Crackers: बस इतने दिन ही Delhi में फोड़े जाएंगे पटाखे, Supreme Court ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Updated: 15 Oct, 2025 11:22 AM

firecrackers will be allowed in delhi for only this many days

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के निवासियों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की बिक्री पर लगी रोक को 25 अक्टूबर तक के लिए हटा दिया है। यह फैसला मुख्य...

नेशनल डेस्क। दिवाली के त्योहार से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के निवासियों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की बिक्री पर लगी रोक को 25 अक्टूबर तक के लिए हटा दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों पर विचार करने के बाद लिया।

पटाखों पर राहत की सिफारिश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सिफारिश की थी कि पटाखों के उत्पादकों और त्योहार के मद्देनजर लोगों को यह अस्थायी राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने उनकी सिफारिश को मानते हुए यह आदेश जारी किया है। यह छूट विशेष रूप से ग्रीन पटाखों के लिए दी गई है जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं।

यह भी पढ़ें: मनोरंजन जगत में पसरा मातम: अचानक इस मशहूर सिंगर ने दुनिया को कहा अलविदा

यह आदेश 25 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा जिससे दिवाली के दौरान लोग ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण की चिंताओं और त्योहार के मौके पर लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!