Edited By Radhika,Updated: 06 Jan, 2026 02:16 PM

पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। सरकार ने इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में अगर आपका आधार, पैन के साथ लिंक नहीं है तो आप कई जरुरी काम पूरे नहीं कर सकते। एक निष्क्रिय पैन कार्ड होने पर आपको न केवल बैंकिंग...
PAN Aadhaar Link Status: पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। सरकार ने इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में अगर आपका आधार, पैन के साथ लिंक नहीं है तो आप कई जरुरी काम पूरे नहीं कर सकते। एक निष्क्रिय पैन कार्ड होने पर आपको न केवल बैंकिंग में समस्या आएगी, बल्कि TDS और TCS भी सामान्य से दोगुनी दर पर देना पड़ सकता है।
आपका पैन कार्ड 'एक्टिव' है या नहीं? ऐसे चेक करें:
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (
www.incometax.gov.in) पर जाएं।
- होम पेज पर बाईं ओर दिए गए 'Quick Links' सेक्शन में 'Verify Your PAN' पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपके मोबाइल पर एक 6 अंकों का OTP आएगा, उसे भरकर 'Validate' बटन दबाएं।
- स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैन 'Active' है या 'Inoperative'।
ऐसे दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं कार्ड
जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है तो टेंशन लेने की जरुरत नहीं। आप 1000 रुपए का जुर्माना देकर दोबारा से इसे एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे-
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Link Aadhaar' विकल्प पर जाएं।
- पैन और आधार नंबर दर्ज कर 'e-Pay Tax' के जरिए जुर्माना भरें।
- भुगतान के बाद लिंकिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करें। ध्यान रहे कि निष्क्रिय पैन को दोबारा सक्रिय होने में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है।