परीक्षा में छात्राएं हिजाब पहने या नहीं?, सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार...कहा-होली के बाद सुनेंगे

Edited By Updated: 03 Mar, 2023 01:33 PM

hearing after holi on petition of girl students to appear in exam wearing hijab

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांगी वाली छात्राओं की एक समूह की याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांगी वाली छात्राओं की एक समूह की याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई की गुहार ठुकराते हुए कहा कि वह याचिका पर सुनवाई के लिए होली की छुट्टियों के बाद एक पीठ का गठन कर याचिकाकर्ता छात्राओं की अंतरिम गुहार पर विचार करेगी।

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने इस मामले को विशेष उल्लेख के दौरान उठाते हुए शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले को उन्होंने जनवरी और फरवरी में भी सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मामले पर होली के बाद सुनवाई कर सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने गुहार लगाते हुए कहा कि अगले 9 मार्च से परीक्षा शुरू होनी है।

 

पिछली सुनवाई के दौरान 22 फरवरी को याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शादान फरासत ने दावा किया था कि छात्राओं को मार्च की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है। छात्राएं हिजाब पहनकर उस परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहती हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि छात्राओं को पहले ही एक साल का नुकसान हो चुका है। अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो उनका एक साल और बर्बाद हो जाएगा।

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