ट्रैवलर्स के लिए बड़ी राहत, GST कटौती से अब होटल रूम बुकिंग होगी सस्ती; जानिए कितनी होगी बचत

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 05:41 PM

hotel room booking will become cheaper due to gst reduction

जीएसटी काउंसिल ने 7,500 रुपए तक के होटल रूम पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इस कदम से बजट और मिड-रेंज होटलों की बुकिंग सस्ती होगी और घरेलू पर्यटन को मजबूती मिलेगी। यात्रियों को सीधे तौर पर 525 रुपए...

नेशनल डेस्क: जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत होटल रूम्स पर लगने वाली जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। अब 7,500 रुपए तक के होटल रूम पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा और इससे यात्रियों के लिए होटल में ठहरना सस्ता हो जाएगा।

पहले जहां 7,500 रुपए के कमरे पर 900 रुपए जीएसटी देना पड़ता था, अब यह सिर्फ 375 रुपए ही देना होगा, जिससे 525 रुपए की बचत होगी। यह फैसला खासतौर पर बजट और मिड-रेंज होटलों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि आम आदमी भी आरामदायक और किफायती यात्रा कर सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू पर्यटन को मजबूती मिलेगी। होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी आमदनी में 7-10 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। सरकार का यह कदम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

बता दें कि GST काउंसिल की बुधवार को हुई अहम बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी गई। करीब आठ साल बाद पहली बार जीएसटी के स्लैब सिस्टम में बड़ी कटौती करते हुए 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती कर दी गई हैं और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार द्वारा घोषित नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर, 2025 से देशभर में लागू होंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी और इनके लिए नई दरों की घोषणा बाद में की जाएगी।

रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर राहत
जीएसटी काउंसिल ने कई ऐसी चीजों पर टैक्स कम किया है, जो आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल होती हैं। अब टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर जैसी वस्तुओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह दर 18% थी। खाने-पीने के सामान में भी राहत दी गई है। रोटी और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर अब 12% की बजाय 5% टैक्स लगेगा। बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड को भी 5% स्लैब में लाया गया है।

 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!