Edited By Seema Sharma,Updated: 07 Apr, 2021 11:50 AM
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि कार में ड्राइविंग करते हुए अगर आप अकेले भी हैं फिर भी आपको मास्क पहनना होगा। दरअसल हाईकोर्ट में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं...
नेशनल डेस्क: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि कार में ड्राइविंग करते हुए अगर आप अकेले भी हैं फिर भी आपको मास्क पहनना होगा। दरअसल हाईकोर्ट में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल की थीं जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ‘सुरक्षा कवच' की तरह है और इसलिए इसको पहनना जरूरी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कार या अन्य निजी गाड़ियों में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.15 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये देश में वैश्विक महामारी फैलने की शुरुआत होने के बाद से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 11,113 लोगों की मौत हो चुकी है।