एन्हांसमेंट के लिए नये दिशा-निर्देश जारी

Edited By Archna Sethi,Updated: 01 Feb, 2023 07:12 PM

new guidelines issued for enhancement

एन्हांसमेंट के लिए नये दिशा-निर्देश जारी


चंडीगढ़, 1 फरवरी – (अर्चना सेठी)  हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अब संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपये से कम है, तो इस स्थिति में 30 प्रतिशत तक इंजीनियर-इन-चीफ निर्णय लेंगे। 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव निर्णय लेंगे। 50 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।

उन्होंने बताया कि यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल है, निर्णय लेगी। इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।

 कौशल ने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिए गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय की आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि उपरोक्त निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, मण्डल आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।  

 

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