NIA ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में 15वें आरोपी के खिलाफ दायर की चार्जशीट, लगाए गंभीर आरोप

Edited By Yaspal,Updated: 15 Mar, 2023 05:20 PM

nia files charge sheet against 15th accused in west bengal violence case

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के इकबालपुर हिंसा मामले में 15वें आरोपी के खिलाफ बुधवार को नई चार्जशीट दायर की है। एजेंसी ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत में दायर चार्जशीट में कोलकाता के खिदिरपुर निवासी मोहम्मद जीशान अकबर...

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के इकबालपुर हिंसा मामले में 15वें आरोपी के खिलाफ बुधवार को नई चार्जशीट दायर की है। एजेंसी ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत में दायर चार्जशीट में कोलकाता के खिदिरपुर निवासी मोहम्मद जीशान अकबर का नाम लिया है। एजेंसी ने इस साल जनवरी में मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यह सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के इकबालपुर हिंसा में शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि यह सभी एक-दूसरे पर ईंट-पत्थरबाजी, पथराव और बम फेंकने में शामिल थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि अकबर ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी और गली नंबर 8, भुकैलाश रोड, में हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों पर हमला करने के इरादे से एक 'गैरकानूनी सभा' को संगठित किया था। मोमिनपुर, कोलकाता में देशी बमों, पेट्रोल बमों, लकड़ी के डंडों, ईंट-पत्थर और पत्थरों का इस्तेमाल कर एनआईए ने यह खुलासा किया है।

चार्जशीट के मुताबिक, भीड़ ने इलाके में बिजली की आपूर्ति भी बाधित कर दी और दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को गली नंबर 8, भूकैलाश रोड, कोलकाता में प्रवेश करने से रोक दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।' दो समुदायों के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों पर शारीरिक हमला करके, उनके पास खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त करके और कोलकाता के एकबालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। यह मामला पिछले साल 10 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के एकबालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और एनआईए द्वारा पिछले साल 18 अक्टूबर को फिर से दर्ज किया गया था।

चार्जशीट में जिन लोगों का नाम पहले था उनमें मोहम्मद फकरुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद सलाउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद सहाबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद इदुल सिद्दीकी, मोहम्मद जियाउद्दीन, बदरुल हुसैन, ओहाब हुसैन, मुस्तफा हुसैन, जाकिर हुसैन, गुलाम मोहम्मद इजहार, मोहम्मद फैयाज, सन्नी, राजू और इमामुल हक। एनआईए ने कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में भूकैलाश रोड पर इन जगहों पर छापेमारी की।

सभी 15 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 147, 149, 152, 332, 353 और 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 5 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले के संबंध में कोलकाता में 17 स्थानों पर तलाशी लेने और तीन फरार आरोपियों के आवास से 33.87 लाख रुपये नकद जब्त करने के तीन दिन बाद एनआईए की पहली चार्जशीट दायर की गई थी। तलाशी के दौरान, NIA ने मोहम्मद सलाउद्दीन सिद्दीकी के घर से 33,87,300 रुपये (30,55,000 रुपये, जाकिर हुसैन के घर से 1,59,300 रुपये और घर से 1,73,000 रुपये) की कुल राशि जब्त करने का दावा किया था।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन (सीटीसीआर) डिवीजन के बाद एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और गहन जांच शुरू करने का निर्देश दिया। एमएचए के आदेश ने अक्टूबर में एकबालपुर-मोमिनपुर सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया। अदालत ने राज्य पुलिस को घटना की जांच के लिए अनुभवी पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस प्रशासन लक्ष्मी पूजा की पूर्व संध्या पर कोलकाता के एकबालपुर-मोमिनपुर इलाके में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का मूक दर्शक बना रहा। याचिकाकर्ताओं ने हिंसा के बाद शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए प्रार्थना की और मामले की जांच करने में राज्य पुलिस की अक्षमता का आरोप लगाते हुए अपराधों की जांच एनआईए को स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना की।

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