'कोरोना काल में रिहा दोषी, विचाराधीन कैदी 15 दिन में करें सरेंडर'...सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Mar, 2023 12:24 PM

sc orders all prisoners released during covid 19 to surrender within 15 days

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के दौरान कारागारों में भीड़ कम करने के लिए रिहा किए गए सभी दोषियों एवं विचाराधीन कैदियों को 15 दिन में आत्मसर्मण करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के दौरान कारागारों में भीड़ कम करने के लिए रिहा किए गए सभी दोषियों एवं विचाराधीन कैदियों को 15 दिन में आत्मसर्मण करने का शुक्रवार को आदेश दिया। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि महामारी के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर आपातकालीन जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी आत्मसमर्पण के बाद सक्षम अदालतों से नियमित जमानत का अनुरोध कर सकते हैं।

 

पीठ ने कहा, ‘‘covid-19 वैश्विक महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषी आत्मसमर्पण के बाद अपनी सजा के निलंबन के लिए सक्षम अदालतों से अनुरोध कर सकते हैं।'' कई दोषियों और विचाराधीन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों से रिहा किया गया था। इनमें से अधिकतर कैदियों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं, जो जघन्य प्रकृति के नहीं हैं।

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