7 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को नए टैक्स रिजिम के तहत वित्त मंत्री ने दी राहत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Mar, 2023 06:24 PM

finance minister gave relief to those earning more than rs 7 lakh under

सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को शुक्रवार को कुछ राहत दी। इसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि 7 लाख रुपए की कर मुक्त आय से कुछ अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को केवल अतिरिक्त आय पर ही कर का...

बिजनेस डेस्कः सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को शुक्रवार को कुछ राहत दी। इसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि 7 लाख रुपए की कर मुक्त आय से कुछ अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को केवल अतिरिक्त आय पर ही कर का भुगतान करना होगा। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इसमें, संशोधन के जरिए नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को थोड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभाव में आएगी। 

वित्त मंत्रालय ने प्रावधान को समझाते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत यदि किसी करदाता की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है, तो उसे कोई कर अदा नहीं करना होता लेकिन यदि आय 7,00,100 रुपए है तो इस पर 25,010 रुपए का कर देना पड़ता है। 100 रुपए की इस अतिरिक्त आय की वजह से करदाताओं को 25,010 रुपए का कर देना पड़ता है। इसीलिए मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया गया है ताकि व्यक्ति जो कर अदा करे वह 7 लाख की कर मुक्त आय से बढ़ी हुई आय से अधिक नहीं होना चाहिए। 

उपरोक्त मामले में 7 लाख से अधिक आय 100 रुपए है इसलिए कर भी इतनी ही राशि पर लगना चाहिए। नांगिया एंडरसन एलएलपी में साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि वित्त विधेयक में संशोधन उन व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ राहत देने के लिए किया गया है जिनकी आय कर मुक्त आय से मामूली रूप से अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी कि नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाता जिनकी वार्षिक आय 7 लाख रुपए तक है, उन्हें कर नहीं देना होगा। 

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं को नई कर व्यवस्था अपनाने को प्रेरित करने के लिए उठाया गया। नई कर व्यवस्था में निवेश पर कोई छूट नहीं दी जाती है। अब सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन के जरिए इन करदाताओं को और कुछ और राहत देने का मन बनाया है। हालांकि करदाता 7 लाख रुपए से कितनी अधिक आय होने पर इस राहत के लिए पात्र होंगे, इसका उल्लेख सरकार ने नहीं किया है। कर विशेषज्ञों ने गणना के हिसाब से बताया है कि व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 7,27,777 रुपए तक होगी उन्हें इसका प्रावधान का लाभ मिल सकता है।

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