सेबी ने गलत तरीके से कारोबार करने के लिए 11 इकाइयों पर लगाया 55 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Sep, 2023 10:52 AM

sebi imposed a fine of rs 55 lakh on 11 entities for unfair trading

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए 11 इकाइयों पर कुल 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने 11 अलग-अलग आदेशों में कमला अग्रवाल, कमला देवी बाजोरिया, कमला जैन, कमलजीत कौर,...

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए 11 इकाइयों पर कुल 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने 11 अलग-अलग आदेशों में कमला अग्रवाल, कमला देवी बाजोरिया, कमला जैन, कमलजीत कौर, कमल रामप्रसाद गुप्ता, कमल कुमार, कमलेश आहूजा, कैलाश नरोत्तमदास अनाम, संजय कुमार डागा एचयूएफ प्राग्मा सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड और एरोमैटिक टाई अप प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 

बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में बड़े पैमाने पर गलत तरीके से कारोबार किए जाने का संज्ञान लेने के बाद नियामक ने यह फैसला सुनाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच इस खंड में शामिल कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी।

सेबी ने बुधवार को एक अलग आदेश में आईएफएल प्रमोटर्स लिमिटेड के मामले में प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो संस्थाओं पर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सेबी ने 3एम टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। 

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