सेबी ने KYC एजेंसियों के लिए जारी किया 'निवेशक चार्टर', जानें अपने अधिकार

Edited By Updated: 06 May, 2025 06:14 PM

sebi issues investor charter for kyc registration agencies

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि उसने केवाईसी पंजीकरण करने वाली एजेंसियों (केआरए) के लिए एक ‘निवेशक चार्टर' बनाया है, जिसमें निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र का भी विवरण है। इसके अलावा, निवेशक...

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि उसने केवाईसी पंजीकरण करने वाली एजेंसियों (केआरए) के लिए एक ‘निवेशक चार्टर' बनाया है, जिसमें निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र का भी विवरण है। इसके अलावा, निवेशक चार्टर केआरए की गतिविधियों के साथ निवेशकों को 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में भी जानकारी मुहैया कराएगा। इस चार्टर का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के बारे में निवेशकों की जागरूकता को बढ़ाने में मदद करना है। 

निवेशक/ग्राहक को निवेशक सेवा अनुरोधों का लाभ उठाने के लिए केवाईसी का पंजीकरण करने वाली एजेंसियों से निपटना पड़ता है। केआरए निवेशकों या पंजीकृत मध्यस्थों को केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के पंजीकरण एवं संशोधन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करती हैं। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र में पंजीकृत केआरए से निवेशक चार्टर को मौजूदा एवं नए निवेशकों के संज्ञान में लाने के लिए कहा है। उसने चार्टर को केआरए की वेबसाइट पर डालकर और कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है। सेबी ने कहा कि केवाईसी पंजीकरण एजेंसियां पंजीकृत मध्यस्थों के जरिये प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के केवाईसी रिकॉर्ड के पंजीकरण और संशोधन की सुविधा देती हैं, जिससे निवेशक की पहचान का सत्यापन और मान्यता सुनिश्चित होती है।
 

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