बैंकिंग नियम तोड़ने पर इस बैंक पर चला RBI का डंडा, लगाया ₹61.95 लाख का जुर्माना, ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

Edited By Updated: 20 Dec, 2025 12:31 PM

the rbi has cracked down on this bank for violating banking regulations

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सख्त...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करता है।

आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD), बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट (BC) की भूमिका और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (CIC) से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। आरबीआई के मुताबिक, यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है।

क्यों हुई कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई?

आरबीआई ने इस मामले में पहले बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब की जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने पाया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ ग्राहकों के लिए दूसरा बीएसबीडी खाता खोल दिया, जबकि उनके पास पहले से ही ऐसा खाता मौजूद था।

इसके अलावा, बैंक ने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट (BC) के साथ ऐसे कार्यों के लिए समझौता किया, जो BC के निर्धारित दायरे में नहीं आते। आरबीआई ने यह भी पाया कि बैंक ने कुछ कर्जदारों से जुड़ी गलत जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (क्रेडिट ब्यूरो) को भेजी।

ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आधार पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई के इस फैसले से कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के पैसों या खातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
 

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