Edited By Tanuja,Updated: 18 Mar, 2023 12:22 PM

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC ) ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के...
इंटरनेशनल डेस्कः अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC ) ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि पुतिन ‘‘बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।'' '
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत के अध्यक्ष पियोटर हॉफमांस्की ने एक वीडियो बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें तामील करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा।
उन्होंने कहा कि वारंट तामील करने के लिए अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘आईसीसी अदालत के रूप में अपना काम कर रही है। न्यायाधीशों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसका निष्पादन अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है।'' इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता ने आईसीसी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है। उन्होंने आईसीसी के फैसले को कानूनी तौर पर अमान्य करार दिया।