नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अमेरिकी वीज़ा नियम में बड़ा बदलाव, वीजा चाहिए तो सोशल मीडिया अकाउंट करने होंगे पब्लिक

Edited By Updated: 24 Jun, 2025 06:04 PM

big change in us visa rule make social media account public to get visa

राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया है। अब स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा।

International Desk : राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया है। अब स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों और अन्य वीजा आवेदकों को इस नए नियम के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह नियम F, M और J नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए लागू होगा ताकि बैकग्राउंड जांच पूरी तरह से की जा सके। यह निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा पिछले महीने लिए गए स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग पर अस्थायी रोक लगाने के बाद आया है।

अमेरिकी दूतावास ने बताया कि अब F, M और J श्रेणी के नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘पब्लिक’ कर दें, ताकि अमेरिका में प्रवेश की पहचान और सत्यापन के लिए आवश्यक जांच की जा सके।

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क्या होता है F, M और J वीजा

F वीजा (F-1) उन छात्रों के लिए होता है जो शैक्षणिक अध्ययन के लिए अमेरिका जाते हैं। M वीजा (M-1) उन छात्रों के लिए होता है जो व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं J वीजा (J-1) उन लोगों के लिए है जो सांस्कृतिक या शैक्षिक आदान-प्रदान, पढ़ाई, शोध, प्रशिक्षण या नौकरी के लिए अमेरिका आते हैं।

पिछले महीने अमेरिकी प्रशासन ने वीजा आवेदन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया था, क्योंकि सोशल मीडिया जांच को कड़ा किया गया था। 18 जून को वीजा साक्षात्कार फिर से शुरू होने की घोषणा के साथ कहा गया कि अब आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने होंगे, ताकि वाणिज्य दूतावास अधिकारी उनका गहन निरीक्षण कर सकें। इसका मतलब है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक विचारों की समीक्षा के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी या इनकार किया जाएगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके तहत F, M और J वीजा श्रेणी के सभी छात्र और एक्सचेंज विजिटर आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यापक जांच की जाएगी।

यह नियम सभी देशों के वीजा आवेदकों के लिए अनिवार्य है। 2019 से ही अमेरिका ने वीजा आवेदन पत्रों पर सोशल मीडिया पहचानकर्ता देना जरूरी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, 2023-24 में भारत से अमेरिका में 3.31 लाख छात्र नामांकित हुए, जो वहां के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय छात्र समूह में से एक हैं। इनमें करीब 60% छात्र पोस्टग्रेजुएट कोर्स कर रहे थे। 2023 में भारत के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 1.4 लाख से ज्यादा छात्र वीजा जारी किए, जो किसी भी अन्य देश से सबसे अधिक हैं। वहीं 2024 में भारत को 86,110 F-1 छात्र वीजा जारी किए गए।

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