अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया ऐलान

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 12:47 AM

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रंप ने साफ किया है कि वह अब Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए एक नया कार्यकारी आदेश (Executive Order) साइन करने जा...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रंप ने साफ किया है कि वह अब Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए एक नया कार्यकारी आदेश (Executive Order) साइन करने जा रहे हैं।

10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान

ट्रंप ने कहा, “आज मैं Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा, जो पहले से वसूले जा रहे सामान्य टैरिफ के ऊपर लागू होगा।” इसका मतलब है कि यह नया टैरिफ लगभग सभी देशों पर लागू होगा, पहले से मौजूद आयात शुल्क के अलावा होगा और अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध ठहराया है।

ट्रंप का दावा: सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ खत्म नहीं किए

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि अदालत ने राष्ट्रपति की टैरिफ शक्ति को कमजोर नहीं किया, बल्कि और ज्यादा साफ कर दिया है।

ट्रंप बोले, “सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने राष्ट्रपति की ट्रेड को रेगुलेट करने और टैरिफ लगाने की शक्ति को कम नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत और स्पष्ट बना दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “कोर्ट ने टैरिफ को खत्म नहीं किया है, बल्कि IEEPA के तहत टैरिफ के एक खास इस्तेमाल को ही खारिज किया है।”

‘अब मैं और ज्यादा चार्ज कर सकता हूं’ – ट्रंप

टैरिफ पर झटका लगने के बाद ट्रंप ने अपने Plan B का जिक्र करते हुए कहा, “अब मैं और ज्यादा चार्ज कर सकता हूं… मेरा प्लान बी पहले से ज्यादा मजबूत है।” इस बयान से साफ है कि ट्रंप प्रशासन अब टैरिफ के लिए नए कानूनी रास्ते तलाश रहा है।

सुप्रीम कोर्ट पर ट्रंप की नाराजगी

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने Supreme Court of the United States के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। ट्रंप का कहना था, “कोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति किसी देश के साथ पूरा व्यापार बंद कर सकता है, लेकिन एक डॉलर का टैरिफ भी नहीं लगा सकता।” उनके मुताबिक यह फैसला कार्यकारी शक्तियों में असंतुलन पैदा करता है।

‘हमारे पास शानदार विकल्प हैं’ – ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अदालत के फैसले के बावजूद अमेरिका के पास कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास विकल्प हैं, बेहतरीन विकल्प। इससे और ज्यादा पैसा आ सकता है, हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं।” इससे संकेत मिलता है कि सरकार नए ट्रेड कानूनों, अलग सेक्शन के तहत टैरिफ या अन्य आर्थिक उपायों पर विचार कर सकती है।

विरोधियों को चेतावनी: ‘ज्यादा दिन नहीं नाचेंगे’

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रहे अपने विरोधियों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, “वे सड़कों पर नाच रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं नाचेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूं। ये लोग अमेरिका को मजबूत, स्वस्थ और महान बनाने वाली हर चीज के खिलाफ हैं।” ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि आगे की रणनीति में कांग्रेस की अहम भूमिका हो सकती है।

क्यों अहम है Section 122?

Section 122 अमेरिका के ट्रेड कानून का वह प्रावधान है, जिसके तहत राष्ट्रपति भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट या अचानक आयात बढ़ने की स्थिति में अस्थायी रूप से टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप अब इसी सेक्शन का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

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