Edited By Radhika,Updated: 31 Jan, 2026 05:03 PM

1 फरवरी से देश में कई नए नियम लागू होने वाले हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब सिगरेट और गुटखा प्रेमियों को पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
Rule Changes From 1st Feb: 1 फरवरी से देश में कई नए नियम लागू होने वाले हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब सिगरेट और गुटखा प्रेमियों को पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
1. सिगरेट और पान-मसाला पर 'टैक्स की मार'
सरकार ने GST Compensation Cess की जगह अब एक नया Additional Excise Duty और उपकर लागू करने का फैसला किया है। सिगरेट की लंबाई के अनुसार प्रति 1,000 स्टिक पर ₹2,050 से लेकर ₹8,500 तक का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर पड़ेगा। CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स बढ़ने से सिगरेट उद्योग की बिक्री में 6-8% की गिरावट आ सकती है। कंपनियां अपना मुनाफा बचाने के लिए इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालेंगी।

2. LPG सिलेंडर की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र के बीच सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कीमतों में कटौती कर सकती है या इन्हें स्थिर रख सकती है।

3. FASTag के नए नियम
1 फरवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग से जुड़े केवाईसी (KYC) और अन्य तकनीकी नियमों में बदलाव हो सकता है। अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे टोल पर दोगुना टैक्स चुकाना पड़ सकता है।