Edited By Mansa Devi,Updated: 29 Dec, 2025 10:24 AM

अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 31 दिसंबर 2025 तक जरूर कर लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय तारीख तक आधार–पैन लिंक नहीं कराने पर आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
नेशनल डेस्क: अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 31 दिसंबर 2025 तक जरूर कर लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय तारीख तक आधार–पैन लिंक नहीं कराने पर आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर वे लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं और जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है, उनके लिए यह लिंक कराना अनिवार्य है।
आधार–पैन लिंक नहीं करने पर क्या समस्याएं होंगी?
अगर आधार और पैन लिंक नहीं हैं, तो आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। अगले साल ITR फाइल करने में परेशानी आएगी। इसके अलावा TDS और TCS ज्यादा दर पर कट सकता है। बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने में भी दिक्कत हो सकती है।
इतना ही नहीं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर रोक लग सकती है। पूरे वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे और किसी भी बैंक में 10 हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है।
SMS से आधार–PAN कैसे लिंक करें?
आधार और पैन को लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा SMS का आसान तरीका भी है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज भेजें:
UIDPAN (12 अंकों का आधार नंबर) (10 अंकों का पैन नंबर) यह SMS आप 567678 या 56161 नंबर पर भेज सकते हैं।
उदाहरण के लिए:
UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F
किन लोगों को लिंक कराने की जरूरत नहीं?
- जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।
- जो जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में रहते हैं।
- जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है।
- जो भारतीय नागरिक नहीं हैं।