PAN-Aadhaar Linking 2025: 31 दिसंबर के बाद अगर PAN Card हो गया बंद तो हो सकते ये बड़े नुक्सान, जल्दी से करें चेक

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 05:37 PM

if your pan card is blocked after december 31 you could face significant losses

आयकर विभाग द्वारा ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपना पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID के जरिए बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में आधार नंबर के साथ इसे...

PAN Card Deadline: आयकर विभाग द्वारा ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपना पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID के जरिए बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में आधार नंबर के साथ इसे लिंक करना होगा। पुराने कार्ड धारकों के लिए भी यह आखिरी मौका है। अगर इस डेडलाइन तक काम पूरा नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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पैन कार्ड बंद होने के 5 बड़े नुकसान

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आप एक नहीं बल्कि कई कानूनी और वित्तीय मुश्किलों में फंस सकते हैं:

  •  ITR और रिफंड: आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और यदि आपका कोई रिफंड बकाया है, तो वह भी अटक जाएगा।
  • बैंकिंग सेवाएं: आप नया बैंक खाता नहीं खोल सकेंगे, न ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले पाएंगे।
  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन: बैंक में ₹50,000 से ज्यादा जमा करना या ₹10,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा।
  • भारी टैक्स (Higher TDS/TCS): पैन लिंक न होने पर आपसे 20% या उससे अधिक की दर से TDS काटा जाएगा।
  • निवेश पर रोक: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में नया निवेश पूरी तरह बंद हो सकता है।

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अब लिंक करवाने पर लगेगा इतना जुर्माना

पैन को आधार से लिंक करने की सामान्य समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब यदि आप 31 दिसंबर तक लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 की Penalty का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आयकर पोर्टल पर 'e-Pay Tax' सुविधा के माध्यम से करना होगा। ध्यान रहे कि आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, वरना लिंकिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।

घर बैठे कैसे करें लिंक?

लिंक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है:

1.      आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

2.      होमपेज पर बाईं ओर 'Quick Links' में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।

3.      अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर 'Validate' पर क्लिक करें।

4.      यदि लिंक नहीं है, तो आपसे पैन पर ₹1,000 के चालान का भुगतान करने को कहा जाएगा।

5.      भुगतान सफल होने के बाद, आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

6.      आपके मोबाइल पर आए OTP को भरें और सबमिट करें।

7.      4-5 दिनों के भीतर आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

 

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