Edited By Radhika,Updated: 13 Jan, 2026 04:20 PM

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज यानी 13 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी के साथ राज्य के 29 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में चार दिनों का 'ड्राई डे' शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने...
Dry Day in Maharastra : महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज यानी 13 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी के साथ राज्य के 29 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में चार दिनों का 'ड्राई डे' शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कब और कहाँ रहेगा प्रतिबंध?
अधिकारियों के अनुसार 13 जनवरी की शाम (प्रचार खत्म होने के बाद) से लेकर 16 जनवरी (मतगणना के दिन) तक यह पाबंदी लागू रहेगी। इसमें मुंबई (BMC), पुणे (PMC), पिंपरी-चिंचवड़ (PCMC), ठाणे, नासिक और नागपुर जैसी बड़ी महानगरपालिकाएं शामिल हैं।
- 14 जनवरी: मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी कई क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा।
- 15 जनवरी: मतदान का दिन (सार्वजनिक अवकाश भी घोषित)।
- 16 जनवरी: नतीजों का दिन।

बार और वाइन शॉप्स पर 'ताला'
प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन 4 दिनों के दौरान संबंधित नगर निगम सीमाओं के भीतर आने वाले सभी शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और क्लब बंद रहेंगे। होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस की विशेष टीमें और एक्साइज विभाग के अधिकारी अवैध शराब की तस्करी और गुप्त बिक्री पर नजर रखने के लिए गश्त करेंगे।
नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। यह कदम चुनावों में शराब के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों को नाकाम करने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।