नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, अब 5वीं व 8वीं में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे बच्चे

Edited By Yaspal,Updated: 08 Oct, 2022 12:03 AM

now children will not be promoted to the next class

दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नयी प्रोन्नत नीति और कक्षा 3 से 8 के लिए नए परीक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नयी प्रोन्नत नीति और कक्षा 3 से 8 के लिए नए परीक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए मूल्यांकन दिशानिर्देशों के तहत, कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को "अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा", अगर वे सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) दिल्ली द्वारा तैयार किए गए नए मूल्यांकन और प्रोन्नति दिशानिर्देश शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कक्षा 5 और 8 में बच्चों की पढ़ाई के मूल्यांकन में मध्यावधि और सालाना परीक्षाओं के साथ-साथ पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी शामिल होंगी। इनमें परियोजना-आधारित गतिविधियां, कक्षा में बच्चे की भागीदारी, थिएटर, नृत्य, संगीत, खेल जैसी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी शामिल हैं।

नए दिशानिर्देशों के तहत, यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 की परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे पुन: परीक्षा के जरिए दो महीने के भीतर प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। इनमें कहा गया है, "प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा होगी।" ये दिशानिर्देश दिल्ली के भीतर सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू होंगे।

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