Ola Uber New Rules: इस राज्य अब कैब कैंसिल करोगे तो लगेगा इतने का जुर्माना

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 May, 2025 04:37 PM

now you will be fined for cancelling cabs in maharashtra

महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर कैब सेवाओं जैसे ओला और उबर के लिए एक नई नीति की घोषणा की है जो अब पूरे राज्य में लागू होगी। इस सरकारी आदेश के माध्यम से सरकार ने यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए यात्रा रद्द करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान लागू...

नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर कैब सेवाओं जैसे ओला और उबर के लिए एक नई नीति की घोषणा की है जो अब पूरे राज्य में लागू होगी। इस सरकारी आदेश के माध्यम से सरकार ने यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए यात्रा रद्द करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जारी किए गए इस निर्णय का उद्देश्य कैब सेवा के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

ड्राइवर ने कैब कैंसिल की तो क्या होगा?

नई नीति के अनुसार यदि कोई ड्राइवर किसी यात्रा को ऐप पर स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करता है तो उसे कुल किराए का 10 प्रतिशत या ₹100 (जो भी राशि कम हो) का जुर्माना देना होगा। यह राशि सीधे यात्री के डिजिटल वॉलेट या खाते में जमा की जाएगी ताकि उसे असुविधा के लिए मुआवजा मिल सके। यह कदम ड्राइवरों द्वारा बार-बार राइड कैंसिल करने की समस्या को रोकने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यात्री ने कैब कैंसिल की तो क्या होगा?

वहीं दूसरी ओर यदि कोई यात्री बिना किसी ठोस कारण के यात्रा बुक करने के बाद उसे रद्द करता है तो उसे कुल किराए का 5 प्रतिशत या ₹50 (जो भी कम हो) का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सीधे संबंधित ड्राइवर के खाते में जमा किया जाएगा जिससे उसे समय की बर्बादी के लिए क्षतिपूर्ति मिल सके।

 

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सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से न केवल ड्राइवरों की समय की बर्बादी रुकेगी बल्कि यात्रियों की ओर से की जाने वाली अनावश्यक बुकिंग में भी कमी आएगी। साथ ही इससे कैब सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

डिजिटल लेनदेन और निगरानी

नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की यह राशि पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से लेनदेन की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना को समाप्त किया जाएगा। नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग और आरटीओ कार्यालय निगरानी करेंगे।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति सभी एग्रीगेटर कैब सेवाओं पर लागू होगी और इससे यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी जिससे महाराष्ट्र में कैब सेवाओं का अनुभव बेहतर हो सकेगा।

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