Tik Tok App पर जल्द सुनवाई से SC का इंकार, कहा- इस पर करेंगे विचार

Edited By Updated: 08 Apr, 2019 11:44 AM

sc refusal to hear soon on tic talk app

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को टिकटॉक एप डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि इस मामले को...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को टिकटॉक एप डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि इस मामले को देखेंगे और लिस्ट के मुताबिक ही सुनवाई होगी। 
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मद्रास उच्च न्यायालय ने एप पर उपलब्ध अश्लील सामग्री को लेकर उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे कराए जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। 
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अदालत ने उस जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें इस आधार पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है जो Þसंस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’’ देती है।      

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क्या है टिक टॉक एप 
बता दें कि टिक टॉक एक सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन है, जिसे स्मार्टफोन पर यूज किया जाता है। इस ऐप के जरिए स्मार्टफोन यूजर छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं। हालांकि, इसमें वीडियो की समयसीमा भी तय रहती है। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 15 सेकेंड तक के वीडियो बना सकते हैं। टिक टॉक को 2016 में चीनी कंपनी 'बाइट डान्स' ने लॉन्च किया था।

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