Edited By Shubham Anand,Updated: 29 Dec, 2025 04:41 PM
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए चेतावनी जारी की है कि यदि 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर न केवल बैंक खाता खोलने और निवेश में दिक्कत आएगी, बल्कि ITR फाइल करने और रिफंड पाने में...
नेशनल डेस्क : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम समयसीमा को लेकर विशेष सतर्क किया है। जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन तेजी से नज़दीक आ रही है और यदि आपने समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के नतीजे
पैन कार्ड का निष्क्रिय होना केवल एक दस्तावेज का बंद होना नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण वित्तीय और टैक्स संबंधी कामों को प्रभावित कर सकता है। यदि आपका पैन 1 जनवरी 2026 के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
सबसे पहले, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
अगर आपका कोई पुराना टैक्स रिफंड आयकर विभाग के पास रुका हुआ है, तो वह भी जारी नहीं होगा।
वित्तीय लेनदेन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) उच्च दर पर काटा जाएगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
पैन कार्ड अनिवार्य जगहों जैसे नया बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना, और बड़ी रकम का लेनदेन करना मुश्किल हो जाएगा।
सारांश में, एक निष्क्रिय पैन कार्ड आपके बैंकिंग, निवेश और टैक्स संबंधित कामों में बाधा उत्पन्न कर सकता है और कई जरूरी वित्तीय लेनदेन रोक सकता है।
घर बैठे मिनटों में पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करने के तरीके
कई बार लोगों को यह याद नहीं रहता कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं। गनीमत यह है कि आयकर विभाग ने इसके लिए सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके उपलब्ध कराए हैं।
ऑनलाइन तरीका:
आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in
पर जाएं।
होमपेज पर Quick Links सेक्शन में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
निर्धारित बॉक्स में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
“View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें। स्क्रीन पर साफ-साफ दिखेगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं।
SMS के जरिए:
यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो SMS के माध्यम से भी स्टेटस चेक किया जा सकता है। इसके लिए अपने फोन से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजें।
यदि पैन लिंक नहीं है, तो क्या करें:
यदि जांच में पता चलता है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। चूंकि पिछली कई समयसीमाएं बीत चुकी हैं, अब इस सेवा के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) देना होगा।
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया:
ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।
चूंकि आप डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, इसलिए आपको ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) के माध्यम से 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए ‘Minor Head’ का चयन करें।
भुगतान सफल होने के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा।
ओटीपी दर्ज करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
रिक्वेस्ट सबमिट करने और भुगतान की पुष्टि होने के बाद, आयकर विभाग आपकी जानकारी को सत्यापन के लिए UIDAI (आधार प्राधिकरण) के पास भेजता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन पूरी तरह से लिंक होने की पुष्टि के लिए एक या दो दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक करना उचित रहेगा।