Edited By shukdev,Updated: 30 Oct, 2018 12:49 AM
उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सोमवार को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने नवलखा की ट्रांजिट रिमाड को रद्द करने और नजरबंदी से रिहाई के दिल्ली उच्च...
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सोमवार को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने नवलखा की ट्रांजिट रिमाड को रद्द करने और नजरबंदी से रिहाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने नवलखा को इसी महीने नजरबंदी से मुक्त कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें अदालत ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए पुणे पुलिस और समय देने से इन्कार कर दिया था। खंडपीठ में दो अन्य न्यायाधीश में न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ शामिल हैं।