सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर रोक लगाने से किया इंकार, शुक्रवार को रिलीज का रास्ता साफ

Edited By Yaspal,Updated: 04 May, 2023 04:33 PM

supreme court refuses to stay the kerala story

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी' को सीबीएफसी प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। फिल्म पांच मई को रिलीज होने वाली है

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी' को सीबीएफसी प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। फिल्म पांच मई को रिलीज होने वाली है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही फिल्म को प्रमाणित कर दिया है।

पीठ ने कहा, “आप कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए... सबने मेहनत की है। फिल्मों पर स्थगन देने के बारे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बाजार तय करेगा कि क्या यह मानक के अनुरूप है या नहीं.... हम (याचिका कायम रखने के) इच्छुक नहीं हैं।”

पीठ में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी.पारदीवाला भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले को एक पीठ को सौंपेंगे लेकिन पीठ उपलब्ध नहीं थी।

अहमदी ने कहा, “आपने कहा था कि हम मामले की तात्कालिकता को देखने और एक पीठ गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। पीठ का गठन उनके द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा कि वे कल ही इस पर विचार कर सकते हैं।”

शीर्ष अदालत ने बुधवार को फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। यह फिल्म केरल में युवा हिंदू महिलाओं को आतंकी संगठन (आईएस) में शामिल किए जाने से पहले कथित तौर पर उनका इस्लाम में धर्मांतरण और कट्टरवाद पर आधारित है।

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