Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Mar, 2021 10:48 AM
फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक के खिलाफ शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फ्यूचर की इस अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की
बिजनेस डेस्कः फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक के खिलाफ शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फ्यूचर की इस अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ 22 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिलायंस के साथ समझौते पर आगे बढ़ने से फ्यूचर समूह को रोक दिया है।
न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने 18 मार्च को दिए आदेश में कहा कि फ्यूचर समूह ने सिंगापुर पंचाट के आदेश की अवहेलना की है। इसके लिए अदालत ने समूह को दो सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपए जमा करने को कहा है। अमेजन ने अपनी याचिका में सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने की अपील की थी। पंचाट ने अपने आदेश में फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोका था।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस संबंध में अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 अप्रैल को किशोर बियानी एवं अन्य को अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा है। इसके अलावा एकल पीठ ने बियानी एवं अन्य की संपत्तियां कुर्क करने तथा सभी को एक महीने के भीतर अपनी संपत्तियों को लेकर एक हलफनामा पेश करने को कहा है। अब फ्यूचर समूह ने एकल पीठ के इसी आदेश के खिलाफ अधिवक्ता हर्षवर्धन झा के माध्यम से अपील की है।