भारत में बुनियादी ढांचा के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत: IIFCL प्रबंध निदेशक

Edited By Updated: 06 Jan, 2023 11:32 AM

need to have a separate law for infrastructure in india iifcl md

भारत में सभी पक्षों के हितों की रक्षा के लिए अलग से बुनियादी ढांचा कानून बनाने की जरूरत है। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पी आर जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने के...

नई दिल्लीः भारत में सभी पक्षों के हितों की रक्षा के लिए अलग से बुनियादी ढांचा कानून बनाने की जरूरत है। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पी आर जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। 

जयशंकर ने कहा, ''बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाएं बहुत लंबी अवधि की होती हैं और कई पीढ़ियों तक चलती हैं। हम महसूस करते हैं कि एक समग्र समाधान बुनियादी ढांचा कानून बनाने में निहित है, जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा करे।'' उन्होंने भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। 

जयशंकर ने कहा कि कई विकसित देशों में इस तरह के कानून हैं और शायद वक्त आ गया है कि भारत भी इस बारे में सोचे। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थान ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।  
 

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