सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वालों को भत्ता देने की स्कीम जून 2022 तक बढ़ी

Edited By Updated: 12 Sep, 2021 12:29 PM

scheme to give allowance to those who lost jobs extended till june 2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोरोना महामारी को देखते हुए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को बढ़ा दिया है। अब नौकरी गंवाने वाले लोगों को 30 जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए कुल वेतन का 50 प्रतिशत...

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोरोना महामारी को देखते हुए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को बढ़ा दिया है। अब नौकरी गंवाने वाले लोगों को 30 जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए कुल वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं।

इससे पहले इस योजना का लाभ 30 जून 2021 तक लिया जा सकता था लेकिन अब 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। अब तक इस योजना से 50 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

क्या है योजना?
इस योजना के तहत बेरोजगार होने वाले लोगों को भत्ता दिया जाता था। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है। पहले बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है।

श्रम मंत्री की बैठक में फैसला 
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 185वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। बैठक में कहा गया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाई गई है।   

एक ही बार ले सकते हैं इसका लाभ 
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ कर्मचारी जीवन में एक बार ही ले सकता है यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस योजना का लाभ ले लेता है तो वह दोबारा नहीं ले सकता है। बीमित व्यक्ति को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए।
 

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