Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Dec, 2022 11:23 AM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को कैप्रॉयन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज (सीएफएएस) और उसके भागीदारों को प्रतिभूति बाजारों से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह पाबंदी बाजार नियामक की मंजूरी के बिना निवेश परामर्श
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को कैप्रॉयन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज (सीएफएएस) और उसके भागीदारों को प्रतिभूति बाजारों से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह पाबंदी बाजार नियामक की मंजूरी के बिना निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए लगाई गई है। सीएफएएस ‘पार्टनशिप' कंपनी है और उसके भागीदार सौरभ राय तथा जसमीत कौर बग्गा हैं।
सेबी को सीएफएएस और उसके भागीदारों के खिलाफ स्कोर (सेबी शिकायत निपटान प्रणाली पोर्टल) के जरिये शिकायत मिली थी। उसके बाद नियामक ने इस बात की जांच की कि क्या निवेश सलाहकार नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। जांच में पाया गया कि सीएफएएस और राय मध्यस्थ के रूप में कभी सेबी के पास पंजीकृत नहीं थे। हालांकि, बग्गा रिसर्च इन्फोटेक के मालिक के रूप में पंजीकृत थे। सेबी के अनुसार, सीएफएएस, राय और बग्गा नियामक के पास बिना पंजीकरण कराये निवेश परामर्श से जुड़े थे। इस तरह उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया।