बुजुर्गों की देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी: डॉ. बलजीत कौर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Aug, 2023 08:25 AM

women and child development minister

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में माता-पिता व बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल और भलाई नियम 2012 के

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चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में माता-पिता व बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल और भलाई नियम 2012 के नियम 24 के अधीन गठित की गई राज्य परिषद की मीटिंग सोमवार को पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारी कीमती संपत्ति हैं इनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सीनियर सिटीजंस की मांगों संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और गृह मामले और न्याय विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि सीनियर सिटीजनों की मुख्य मांगें-महंगाई को मुख्य रखते हुए सीनियर सिटीजनों के लिए बुढ़ापा पेंशन में विस्तार करना, हर जिले में वृद्ध आश्रम खोलना, बुजुर्गों के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेहत सेवाएं मुफ्त करना, माता-पिता और बुजुर्गों की भलाई और देखभाल 2007 एक्ट पंजाब राज्य में पूरी तरह लागू करवाना है।

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