पाकिस्तान: अदालत ‘सिफर' मामले में इमरान खान की जमानत याचिका पर सोमवार को करेगी सुनवाई

Edited By Updated: 23 Sep, 2023 08:19 PM

court to hear imran khan s bail plea in  sifar  case on monday

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी के कथित खुलासे से संबंधित एक मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की।

नेशनल डेस्क: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी के कथित खुलासे से संबंधित एक मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की। खान (70) ने एक विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर की। विशेष अदालत मामले में खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सुनवाई कर रही है।
 

विशेष अदालत ने 13 सितंबर को सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) लीक मामले में खान और दो बार विदेश मंत्री रहे कुरैशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी। खान और कुरैशी दोनों पर पिछले साल मार्च में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक दस्तावेज के संबंध में देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह दस्तावेज अब गायब हो चुका है। आगामी सप्ताह के लिए आईएचसी रजिस्ट्रार द्वारा जारी वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक 25 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।
 

इस सप्ताह की शुरुआत में, अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को नोटिस जारी कर मामले में दलीलें रखने को कहा था। शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत ने मामले में खान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले महीने, एफआईए ने खान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष पर कथित तौर पर निहित राजनीतिक हितों के लिए गोपनीय दस्तावेज को गलत तरीके से रखने और दुरुपयोग करने के लिए शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
 

इसके बाद, मामले की जांच के सिलसिले में दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत गठित की गई। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खान पांच अगस्त से अटक जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन ‘सिफर' मामले में वह अब भी अटक जेल में हैं।

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