सुप्रीम कोर्ट का 6-3 फैसला: US में अब खत्म होगा जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार! ट्रंप की योजना को हरी झंडी

Edited By Updated: 28 Jun, 2025 11:55 AM

sc gives green light to trump s plan to end birthright citizenship

अमेरिका की  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक 6-3 के फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी कानूनी जीत दी है। कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) समाप्त करने की उनकी योजना पर...

Washington: अमेरिका की  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक 6-3 के फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी कानूनी जीत दी है। कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) समाप्त करने की उनकी योजना पर  राष्ट्रव्यापी रोक लगाने वाले आदेशों को सीमित कर दिया  जिससे यह नीति अब अधिकांश राज्यों में आगे बढ़ सकती है।
 

क्या है ट्रंप की योजना?
ट्रंप की योजना के तहत अब संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-नागरिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही वे अमेरिका में जन्मे हों। यह अमेरिकी संविधान के  14वें संशोधन  की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया है: "संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बनाए गए सभी व्यक्ति अमेरिका के नागरिक हैं।"

 

सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर सवाल
इस 6-3 के बहुमत वाले फैसले  में सुप्रीम कोर्ट ने नीति की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया  बल्कि यह कहा कि  न्यायाधीश बिना स्पष्ट वैधानिक आधार के पूरे देश में नीति को फ्रीज़ नहीं कर सकते। यानी अब निचली अदालतों द्वारा पूरे देश पर नीतिगत रोक लगाना कठिन हो जाएगा। जज एमी कोनी बैरेट ने बहुमत की ओर से लिखा: “अदालतें जब राष्ट्रव्यापी रोक लगाती हैं, तो वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती हैं।”वहीं,  जस्टिस सोनिया सोतोमेयर  जो अल्पमत में थीं, ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा: “इस नए कानूनी ढांचे में कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। कोर्ट ने न्यायिक संतुलन को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है।”

 

 फैसले का क्या असर
यह फैसला ट्रंप की जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने की नीति को अधिकांश राज्यों में लागू होने का रास्ता देता है  हालांकि कुछ राज्य जैसे न्यू हैम्पशायर में यह नीतिअभी भी ब्लॉक है। यानी वहां के स्थानीय आदेश अभी प्रभावी रहेंगे। यह फैसला अमेरिका में  गर्भवती अप्रवासियों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों  के लिए नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार पर बड़ा असर डाल सकता है। यह 14वें संशोधन की व्याख्या को लेकर भविष्य में एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा कर सकता है।
ट्रंप की यह नीति चुनावों से पहले अप्रवासियों के मुद्दे को गरमा सकती है।
 
 

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