Plane Crash के बाद एयरलाइंस को मिलते हैं हजारों करोड़, इंश्योरेंस की रकम जानकर हो जाएंगे हैरान

Edited By Updated: 05 Jul, 2025 12:00 PM

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12 जून को हुए भीषण विमान हादसे ने न सिर्फ पूरे देश को झकझोर दिया, बल्कि एयर ट्रैवल की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट, जो कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, तकनीकी खराबी के चलते अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके में स्थित...

अहमदाबाद: 12 जून को हुए भीषण विमान हादसे ने न सिर्फ पूरे देश को झकझोर दिया, बल्कि एयर ट्रैवल की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट, जो कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, तकनीकी खराबी के चलते अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके में स्थित हॉस्टल की छत पर गिर गई। इस हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई, और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के तुरंत बाद केंद्र सरकार, एयर इंडिया और टाटा समूह की ओर से राहत कार्य तेज़ी से शुरू किया गया। टाटा ग्रुप ने प्रत्येक मृतक यात्री के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का ऐलान किया, वहीं एयरलाइन कंपनी की ओर से भी नियमों के तहत मुआवज़ा तय किया गया।

एयरलाइंस को कितना मिलता है इंश्योरेंस क्लेम?
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है, तो एयरलाइन कंपनी को बीमा के तहत कितनी राशि मिलती है?

विशेषज्ञों की मानें तो विमान हादसे में एयरलाइन कंपनियां कई स्तरों पर इंश्योरेंस क्लेम करती हैं:
-एयरक्राफ्ट हुल इंश्योरेंस – विमान की संपूर्ण क्षति के लिए
-स्पेयर पार्ट्स इंश्योरेंस – क्षतिग्रस्त तकनीकी भागों के लिए
-लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस – यात्रियों, क्रू मेंबर्स और थर्ड पार्टी को हुए नुकसान के लिए

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमान की डिक्लेयर्ड वैल्यू 211 से 280 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,400 करोड़) के बीच होती है। ऐसे में, हादसे में पूरी तरह नष्ट हो चुके विमान का नुकसान इसी वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है।

थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भी होगी भरपाई
चूंकि विमान रिहायशी क्षेत्र में गिरा था, इसलिए कई घरों, संपत्तियों और आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा। बीमा कंपनियों की ओर से ऐसे थर्ड पार्टी नुकसान की भी भरपाई की जाती है। ऐसे मामलों में नुकसान का आकलन स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट और स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कितना क्लेम मिल सकता है?
जानकारों का कहना है कि ऐसे हादसों में एयरलाइन कंपनी को सभी बीमा मदों को मिलाकर कई सौ करोड़ रुपये का क्लेम मिल सकता है। एयर इंडिया के इस विशेष मामले में क्लेम की अनुमानित राशि 211–280 मिलियन डॉलर यानी लगभग ₹2,400 करोड़ तक हो सकती है।

आगे की कार्रवाई
फिलहाल बीमा कंपनियां हादसे की रिपोर्ट, यात्रियों की लिस्ट, डैमेज एसेसमेंट और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर क्लेम प्रोसेस कर रही हैं। दूसरी ओर, टाटा समूह और एयर इंडिया हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

 

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