'फां'सी की सजा मिलती तो संतुष्टि होती', इतना कहते ही अंकिता भंडारी की मां की आंखों से छलक पड़े आंसू

Edited By Updated: 31 May, 2025 05:25 AM

ankita bhandari s mother s eyes welled up with tears

अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार, 30 मई 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रभर की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

नेशनल डेस्कः अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार, 30 मई 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रभर की कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष जांच दल (SIT) द्वारा प्रस्तुत 500 पन्नों की चार्जशीट और 47 गवाहों के बयान के आधार पर लिया गया। 

अंकिता भंडारी, 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट, 2022 में ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में काम करती थी। पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मालिक और भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य का पुत्र, मुख्य आरोपी है। अंकिता की हत्या ने पूरे राज्य में आक्रोश और न्याय की मांग को जन्म दिया।

मृतका की मां, सोनी देवी, ने अदालत के फैसले के बाद कहा, "हमें संतुष्टि तो तभी होगी जब उनके जीते जी उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा, "एक बेटी को खोने का दुख एक मां ही समझ सकती है।"

अंकिता के पिता, वीरेंद्र भंडारी, ने भी उच्च न्यायालय में अपील करने की बात की, ताकि दोषियों को मृत्युदंड मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और एक अन्य "अति विशिष्ट व्यक्ति" मामले में संलिप्त हैं, जिनका नाम जांच में सामने आया है।

कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई तेज़ी से पूरी की गई। यह फैसला न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है और जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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