विस्तारा पर DGCA का एक्शन, लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना...जानिए क्या है वजह

Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Jun, 2022 12:01 PM

dgca action on vistara fined rs 10 lakh

विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने इंदौर एयरपोर्ट पर समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किए गए पायलट को भी विमान उतारने की अनुमति देने के लिए विस्तारा एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नेशनल डेस्क: विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने इंदौर एयरपोर्ट पर समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किए गए पायलट को भी विमान उतारने की अनुमति देने के लिए विस्तारा एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा था।

 

अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर उल्लंघन था जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।" नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA ) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी।

 

किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद ही वह यात्रियों के साथ विमान को उतारने के योग्य माना जाता है। इसके अलावा विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। अधिकारियों ने कहा कि कप्तान के अलावा विस्तारा की इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके बावजूद एयरलाइन ने प्रथम अधिकारी को हवाईअड्डे पर विमान उतारने की अनुमति दी थी।

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