FEMA उल्लंघन : हवाला के जरिए दुबई में संपत्ति खरीदने वालों पर ED की बड़ी कार्रवाई

Edited By Updated: 04 Feb, 2026 11:09 PM

ed takes major action against property buyers in dubai

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशों में अवैध तरीके से संपत्ति खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एजेंसी ने उन लोगों पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने हवाला के माध्यम से दुबई में संपत्तियां खरीदीं और इसके लिए भारत से अधिकृत बैंकिंग चैनलों के जरिए कोई...

नेशनल डेस्कः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशों में अवैध तरीके से संपत्ति खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एजेंसी ने उन लोगों पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने हवाला के माध्यम से दुबई में संपत्तियां खरीदीं और इसके लिए भारत से अधिकृत बैंकिंग चैनलों के जरिए कोई पैसा नहीं भेजा। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के तहत की गई है।

ED की जांच में सामने आया है कि भारत में रहने वाले कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल ने मिलकर दुबई में कुल 10 अचल संपत्तियां खरीदीं और अपने नाम पर रखीं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1,94,03,975 दिरहम थी, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 34.14 करोड़ रुपये के बराबर है। जांच एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए भारत से किसी अधिकृत बैंक के जरिए पैसा नहीं भेजा गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेन-देन अवैध तरीके से किया गया।

इसी तरह, ED की जांच में यह भी पता चला कि भारत में रहने वाले एस. भट्टाचार्य ने दुबई में दो अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इनकी कुल कीमत 40,07,319 दिरहम थी, जो करीब 9.83 करोड़ रुपये के बराबर है। लेकिन इन संपत्तियों के लिए भी भारत से कोई आधिकारिक बैंकिंग लेन-देन नहीं किया गया था।

ED का कहना है कि ऐसे मामलों में हवाला चैनलों का इस्तेमाल कर विदेशों में निवेश करना FEMA कानून का गंभीर उल्लंघन है। एजेंसी अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

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