Edited By Radhika,Updated: 09 Jun, 2025 04:17 PM

आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, जिन लोगों की वार्षिक आय मूल छूट सीमा से अधिक है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
नेशनल डेस्क: आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, जिन लोगों की वार्षिक आय मूल छूट सीमा से अधिक है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल कर सकते हैं और वेतनभोगी वर्ग के लिए यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी।
वेतनभोगी वर्ग को करना होगा थोड़ा इंतजार
आयकर विभाग की ओर से ITR फॉर्म और संबंधित ऑनलाइन सुविधाएं तो उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन वेतनभोगी वर्ग (सैलरी क्लास) के लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया 15 जून 2025 से शुरू होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि इस तारीख के बाद ही नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16 (फॉर्म-16) मिलना शुरू होगा। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई तक ही फॉर्म 16 जारी करती हैं। फॉर्म 16 मिलने के बाद ही आप अपना आयकर रिटर्न या TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR कैसे दाखिल करें?
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ITR फाइलिंग की प्रक्रिया को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना सकते हैं। ऑनलाइन ITR फाइलिंग को और भी आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने कुछ समय पहले ही ITR यूटिलिटी टूल्स भी जारी किए हैं। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट (e-filing website) के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं।
ITR फाइलिंग का स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस
घर बैठे अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
- लॉगिन करें: लॉगिन करने के लिए अपने पैन कार्ड नंबर को यूजर आईडी के रूप में दर्ज करें। इसके बाद अपना पासवर्ड दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
- e-File पर क्लिक करें: लॉगिन करने के बाद, 'e-File' टैब पर क्लिक करें, और फिर 'आयकर रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
- असेसमेंट ईयर चुनें: असेसमेंट ईयर के लिए "AY 2025-26" चुनें और 'ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत करदाता का चयन: यदि आप स्वयं के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो 'Individual' (व्यक्तिगत) विकल्प को चुनें।
- सही ITR फॉर्म का चयन: अपनी आय और स्थिति के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें। (जैसे ITR-1 वेतनभोगियों के लिए होता है)।
- जानकारी की जांच करें: फॉर्म में दी गई सभी जानकारी की सही जांच करें। अपने पैन कार्ड, नाम, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरणों को ध्यान से चेक कर लें। सुनिश्चित करें कि सभी डेटा सही है।
- ITR को वेरिफाई करें: आखिर में, अपने ITR को वेरिफाई करें। इसके लिए आप आधार OTP (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुन सकते हैं, जो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। यह सबसे आसान और त्वरित तरीका है।
- पुष्टि करें (वैकल्पिक): आप चाहें तो ITR-V (एक्नॉलेजमेंट) का प्रिंट आउट ले सकते हैं। कुछ मामलों में, इस पर हस्ताक्षर करके इसे CPC, बेंगलुरु को डाक से भेजना पड़ सकता है, हालांकि अधिकांश ऑनलाइन वेरिफिकेशन से यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
इस आसान प्रक्रिया का पालन करके आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। समय सीमा का ध्यान रखें और अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न फाइल कर लें।