Edited By Yaspal,Updated: 01 Jun, 2023 11:45 PM
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कई महीनों की ‘देरी' के बाद 20 पॉक्सो मामलों में मुकदमे के लिए सीबीआई के सीनियर वकीलों को नियुक्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
नेशनल डेस्कः दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कई महीनों की ‘देरी' के बाद 20 पॉक्सो मामलों में मुकदमे के लिए सीबीआई के वकीलों को नियुक्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज निवास के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
केजरीवाल सरकार ने एक बयान में आरोप लगाया कि एलजी ने “एक निर्वाचित सरकार के पीठ पीछे” आदेश जारी किए और इसे “अवैध” करार दिया। सरकार ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी। बयान में कहा गया, “उपराज्यपाल ने न तो मंत्री और न ही मुख्यमंत्री को भरोसे में लिया। हम हैरान हैं कि बार-बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार झेलने के बावजूद उपराज्यपाल ने बिना अधिकार क्षेत्र के आदेश जारी किए हैं।”
राज निवास के अधिकारियों ने हालांकि एक नोट में आरोप लगाया, “केजरीवाल सरकार पिछले नौ महीने से शहर की विभिन्न अदालतों में पॉक्सो के 20 मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सीबीआई के वकील नियुक्त करने के निचली अदालत के आदेश पर बैठी है।”
अधिकारी ने कहा, “केजरीवाल सरकार की ओर से इस निष्क्रियता और अस्पष्ट देरी से विवश होकर, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का आह्वान करने और सीनियर वकील की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेजने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”