विजय माल्या अवमानना मामले में SC हुआ सख्त, कहा- बहुत इंतजार कर लिया, अब 18 जनवरी को आखिरी सुनवाई

Edited By Updated: 30 Nov, 2021 04:52 PM

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विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम घोषणा करते हुए कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमने बहुत...

नेशनल डेस्क: विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम घोषणा करते हुए कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमने बहुत इंतजार कर लिया। यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस शख्स को कार्यवाही में हिस्सा लेना होता तो वो यहां आता या अपना वकील भेजता। अब सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को इस मामले में निर्णायक सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले का किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। अब इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाना चाहिए।

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शीर्ष न्यायालय ने माल्या को 2017 में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। शीर्ष न्यायालय के आदेश के बावजूद माल्या ने अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डालर के हस्तांतरण का खुलासा नहीं किया था। माल्या ने ये रकम 26 और 29 फरवरी 2016 को हस्तांतरित किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उसने इसका खुलासा नहीं किया था। इसी मामले में उसे 2017 में दोषी ठहराया गया था। माल्या ने इसके खिलाफ अगस्त 2020 में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी जिसे खारिज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह माल्या को अवमानना के इस मामले में अदालत में पेश करे, लेकिन सरकार की ओर से यह कहा गया था कि ब्रिटेन की कुछ कानूनी जटिलताओं के कारण उसके प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है। 

गौरतलब है कि विजय माल्या पर भारत के प्रमुख बैंकों के 9000 करोड रुपए कर्ज लेकर उन्हें नहीं चुकाने समेत कई आरोप हैं। 65 वर्षीय कारोबारी फिलहाल लंदन में रह रहा है। वहां की अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने भगोड़ा कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के समक्ष प्रत्यर्पण का मामला उठाया था लेकिन ब्रिटेन में शराब कारोबारी के खिलाफ गोपनीय कारर्वाई चलने का हवाला देते हुए उसके प्रत्यर्पण की कारर्वाई पर अमल नहीं किया जा सका। 

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