Edited By Harman Kaur,Updated: 03 Sep, 2025 02:57 PM

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 अगस्त 2025 को न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में सुधार का मसौदा जारी किया है। नए नियमों के तहत अधिकांश दवाओं के लिए लाइसेंस की जगह केवल सूचना देना होगा, जबकि हाई-रिस्क दवाओं पर लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। टेस्ट...
नेशनल डेस्क: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 अगस्त 2025 को न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स (New Drugs and Clinical Trials Rules), 2019 में बदलाव का मसौदा गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता और विशेषज्ञों से 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं। इस नए मसौदे का उद्देश्य दवाओं और रिसर्च के नियमों को सरल और प्रभावी बनाना है।
प्रस्ताव के अनुसार, अधिकांश दवाओं के लिए लाइसेंस की बजाय केवल सूचना देना आवश्यक होगा, जबकि उच्च जोखिम वाली दवाओं के लिए लाइसेंस जरूरी रहेगा। इसके साथ ही टेस्ट लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 90 दिन से घटाकर 45 दिन की जाएगी। कुछ बायोअवेलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस (BA/BE) स्टडीज के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से दवाओं के परीक्षण और मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे भारत को फार्मास्यूटिकल रिसर्च का बड़ा केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही CDSCO के संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। प्रस्ताव पर 30 दिनों में राय भेजी जा सकती है, जिससे इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
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