Edited By Anu Malhotra,Updated: 30 Jun, 2025 02:26 PM

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पेंशन एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह होती है। रिटायरमेंट के बाद जब नियमित वेतन का स्रोत बंद हो जाता है, तब यही पेंशन उनके और उनके परिवार के खर्चों का मुख्य सहारा बनती है। खासतौर पर फैमिली पेंशन उस स्थिति में बेहद अहम हो...
नेशनल डेस्क: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पेंशन एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह होती है। रिटायरमेंट के बाद जब नियमित वेतन का स्रोत बंद हो जाता है, तब यही पेंशन उनके और उनके परिवार के खर्चों का मुख्य सहारा बनती है। खासतौर पर फैमिली पेंशन उस स्थिति में बेहद अहम हो जाती है जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की दो पत्नियां हों और उसकी मृत्यु हो जाए, तो पेंशन किसे मिलेगी? यह सवाल न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि कानूनी और तकनीकी रूप से भी जटिल होता है। आइए जानते हैं इस स्थिति में सरकार और पेंशन नियमों की क्या भूमिका होती है और फैमिली पेंशन का बंटवारा किस आधार पर होता है।
क्या कहता है कानून?
सरकार ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए पिछले साल यानी 2024 में एक ऑफिस मेमोरेंडम (Official Memorandum) जारी किया था। इसमें यह बताया गया कि ऐसी परिस्थितियों में निर्णय CCS (Pension) Rules, 2021 के अनुसार ही लिया जाएगा। अब अगर बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, तो उसके तहत अगर पहली पत्नी जीवित है और उसके रहते हुए व्यक्ति ने दूसरी शादी की है, तो वह गैरकानूनी (Illegal Marriage) मानी जाएगी। यही प्रावधान CCS पेंशन नियम 2021 के नियमों के साथ भी मेल खाता है।
इसलिए, ऐसी स्थिति में जब कोई कर्मचारी दो शादियां कर चुका हो, तो पहले यह जांच की जाती है कि दूसरी शादी वैध (Legal) है या नहीं। इसके लिए प्रत्येक केस में कानूनी सलाह लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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फैमिली पेंशन किसे और कैसे मिलेगी?
CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 50(6)(1) के अनुसार, पेंशन पाने का अधिकार केवल उस जीवनसाथी को है जिससे कर्मचारी का कानूनी विवाह हुआ हो। यदि दोनों शादियां वैध मानी जाती हैं (जैसे मुस्लिम लॉ के तहत), या किसी विशेष परिस्थिति में दूसरी शादी को कानूनी मान्यता मिल गई है, तो फैमिली पेंशन दोनों पत्नियों में बराबर-बराबर बांटी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी शादी अवैध या गैरकानूनी पाई जाती है, तो उसे पेंशन का हकदार नहीं माना जाएगा।
बच्चों को कब मिलेगा पेंशन का हिस्सा?
यदि किसी वैध पत्नी की मृत्यु हो जाती है या वह पेंशन के लिए अयोग्य हो जाती है (जैसे कि पुनर्विवाह कर ले या किसी कानूनी वजह से अधिकार खो दे), तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चे CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 50(9) के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करें। मसलन, बच्चे अविवाहित हों, किसी सरकारी नौकरी में न हों और एक निश्चित उम्र से कम हों।