Edited By Mansa Devi,Updated: 26 Dec, 2025 04:47 PM

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत कदम उठाएं। 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। अब समय बहुत कम है, केवल कुछ दिन ही बाकी हैं।
नेशनल डेस्क: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत कदम उठाएं। 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। अब समय बहुत कम है, केवल कुछ दिन ही बाकी हैं। ध्यान दें कि PAN को आधार से लिंक करने के लिए आमतौर पर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। हालांकि, जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके कार्ड बनवाया है, वे इसे मुफ्त में लिंक कर सकते हैं।
पैन लिंक नहीं करने के नुकसान
अगर 31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, तो:
आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा।
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रुकावट आ सकती है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- नया बैंक खाता खोलने में दिक्कत होगी।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक करना?
PAN और आधार लिंक करने से आपकी पहचान वेरिफाई होती है और डुप्लीकेट पैन जारी होने से रोकथाम होती है। भारत में सभी टैक्सपेयर्स के लिए यह अनिवार्य है कि उनका PAN-आधार लिंक सक्रिय रहे।
PAN को आधार से लिंक करने का तरीका:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन करें। अगर रजिस्टर नहीं हैं, तो पहले खुद को रजिस्टर करें। ‘माई प्रोफाइल’ में जाएं और ‘पर्सनल डिटेल्स’ के तहत ‘लिंक आधार’ ऑप्शन चुनें।
अपना पैन और आधार नंबर डालें।
- ‘ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट’ विकल्प चुनें।
- संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का प्रकार ‘Other Receipts’ चुनें।
- लागू राशि जांचें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- चालान जेनरेट होगा; पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर भुगतान करें।
- पेमेंट हो जाने के बाद पैन को आधार से लिंक करना ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरा करें।